दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का सपना देखने वाले युवाओं, खासकर पूर्व अग्निवीरों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस भर्ती नियमों में ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब 'अग्निवीर' योजना के तहत सेवा पूरी करने वाले युवाओं को दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनना और भी आसान होगा।

Delhi Police


क्या हैं मुख्य बदलाव? (Key Highlights) 

​दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) के पदों पर भर्ती के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

  • 20% का बंपर आरक्षण: अब दिल्ली पुलिस में पुरुष कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में 10% आरक्षण पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगा। इसके अलावा, मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) और अन्य पदों को मिलाकर यह लाभ व्यापक स्तर पर दिया जाएगा।
  • आयु सीमा में बड़ी राहत: * अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी।
    • ​इसके बाद आने वाले अन्य बैच के पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।
  • फिजिकल टेस्ट (PE&MT) से राहत: जो उम्मीदवार अग्निवीर के रूप में अपनी सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test) के कुछ कड़े मापदंडों में विशेष छूट या प्राथमिकता दी जाएगी।

क्यों लिया गया यह फैसला? 

​उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इन संशोधनों को मंजूरी देते हुए कहा कि अग्निवीरों के पास अनुशासन, ट्रेनिंग और देश सेवा का अनुभव होता है। दिल्ली पुलिस जैसी प्रोफेशनल फोर्स के लिए ये युवा सबसे उपयुक्त हैं। इस फैसले से न केवल पूर्व अग्निवीरों को करियर का नया रास्ता मिलेगा, बल्कि दिल्ली पुलिस को भी ट्रेंड और अनुशासित जवान मिलेंगे।

नोट: यह नियम केवल पुरुष कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पदों की सीधी भर्ती पर प्रभावी रूप से लागू होंगे।


निष्कर्ष (Conclusion) 

​केंद्र सरकार और दिल्ली प्रशासन का यह कदम उन युवाओं के लिए प्रेरणादायक है जो भारतीय सेना में सेवा के बाद पुलिस बल का हिस्सा बनना चाहते हैं। 20% आरक्षण और आयु में छूट मिलने से प्रतियोगिता में अग्निवीरों का पलड़ा भारी रहेगा।

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